कण्डक्टर लाईसेंस
का जारी किया जाना
आधार/आवश्यकता
नियमानुसार प्रत्येक
मंजिली वाहन में चालक के साथ एक परिचालक भी रखना होता है, जो कि नियमानुसार
निर्धारित परिचालक के कर्त्तव्यों के पालन के लिए उत्तरदायी होगा एवं
यात्रीयों का ध्यान रखेगा ।
कोई व्यक्ति किसी मंजिली
वाहन के कण्डक्टर के रूप में तभी कार्य करेगा जब उसके पास ऐसा प्रभावी
कण्डक्टर लाईसेंस है जो उसे ऐसे कण्डक्टर के रूप में कार्य करने के
लिए प्राधिकृत करता है।
जारी करने वाली ऑथोरिटी
जिला परिवहन अधिकारी या राज्य
सरकार द्वारा इस हेतु विशेष रूप से प्राधिकृत मोटर वाहन निरीक्षक।