चालन अनुज्ञप्ति
की आवश्यकता
कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक
स्थान में मोटर वाहन तब ही चलाएगा जब उसके पास उक्त श्रेणी का मोटर वाहन
चलाने के लिए वैध चालन अनुज्ञप्ति (ड्राईविंग लाईसेंस) हो।
लर्निग लाईसेंस
एवं ड्राईविंग लाईसेंस सम्पूर्ण भारत में प्रभावी होंगे।
किन्तु कोई व्यक्ति
ड्राईविंग टैस्ट/लाईसेंस हेतु स्वयं को प्रस्तुत करने के उद्देश्य
से किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई मोटर वाहन चला सकता है, बशर्ते नियमानुसार
उसने -