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रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता
किसी सार्वजनिक
स्थान में अथवा किसी अन्य स्थान में किसी मोटर यान को कोई व्यक्ति तभी
चलायेगा और कोई मोटर यान का स्वामी चलाने की स्वीकृति देगा तब कि वह मोटर
यान अधिनियम 1988 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत
हो।
रजिस्ट्रीकरण कहां
किया जाना है
प्रत्येक
मोटर यान का स्वामी यान को उस रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी से रजिस्ट्रीकरण
करवायेगा जिसकी अधिकारिता के क्षेत्र में मोटर यान के स्वामी का
1. निवास या कारोबार का स्थान है या,
2. वह मोटर यान साधारणतया रखा जाता है।
रजिस्ट्रीकरण की
वैधता
गैर परिवहन वाहन का रजिस्ट्रेशन
उसके रजिस्ट्रेशन जारी करने की दिनांक से 15 वर्ष तक के लिए वैध रहेगा एवं
उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के लिए उसका नियमानुसार नवीनीकरण किया जायेगा
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